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कॉपी करने पर प्रतिबंध

प्रिंटर का ज़िम्मेदारीपूर्ण और कानून-सम्मत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित प्रतिबंधों का पालन करें।

निम्नांकित चीजों की कॉपी करना कानून द्वारा निषिद्ध है:

  • बैंक बिल, सिक्के, सरकार द्वारा जारी विपणन-योग्य प्रतिभूतियां, सरकारी बौंड प्रतिभूतियां एवं नगरीय (म्युनिसिपल) प्रतिभूतियां

  • अप्रयुक्त डाक टिकट, टिकट-लगे पोस्टकार्ड एवं वैध डाक टिकट/पोस्टेज युक्त अन्य अधिकृत डाक संबंधी चीजें

  • सरकार द्वारा जारी राजस्व मुद्रांक (रिवेन्यू स्टांप) एवं कानूनी कार्यविधि के अनुसार जारी प्रतिभूतियां

निम्नांकित चीजों की कॉपी करते समय सावधानी बरतें:

  • निजी विपणनयोग्य प्रतिभूतियां (शेयर प्रमाणपत्र, परक्राम्य नोट्स, चेक आदि), मासिक पास, रियायती टिकटें आदि

  • पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, उपयुक्तता के वारंट, रोड पास, खाद्य स्टांप, टिकटें आदि

नोट:

इन चीजों को कॉपी करना भी कानून द्वारा निषिद्ध हो सकता है।

स्वत्वाधिकाराधीन सामग्रियों का ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग:

स्वत्वाधिकाराधीन सामग्रियों की अनुचित ढंग से कॉपी करके प्रिंटरों का दुरुपयोग किया जा सकता है। बशर्ते कि किसी जानकार वकील की सलाह पर कार्य न कर रहे हों, प्रकाशित सामग्री की कॉपी करने से पहले स्वत्वाधिकार धारणकर्ता की अनुमति प्राप्त कर ज़िम्मेदार और सम्मानपूर्ण बनें।